
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने आगामी नगर निकाय चुनाव 2024 के लिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनन्तिम सूची जारी कर दी है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित इस अधिसूचना के तहत महापौर और अध्यक्ष पदों को अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, देहरादून, कोटद्वार, और रुद्रपुर समेत कई नगर निगमों के महापौर पद अनारक्षित रखे गए हैं, जबकि ऋषिकेश का पद अनुसूचित जाति और हरिद्वार का पद अन्य पिछड़ी जाति (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है।
वहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर भी विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण किया गया है। शासन ने इस आरक्षण सूची पर आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इच्छुक व्यक्ति 7 दिन के भीतर लिखित रूप से निदेशक, शहरी विकास विभाग को अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई के बाद शासन अंतिम निर्णय लेगा। इस सूची के जारी होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। साथ ही, आरक्षण के स्वरूप को लेकर चर्चा और सुझाव देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।