ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर जिलाधिकारी ने दिए आदेश, बिना अनुमति की रोपाई तो होगी कड़ी कार्रवाई…
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ0 अभय सक्सेना ने कहा है कि जनपद में ऐसे क्षेत्र जहा दलदली भूमि है एवं जिसने जलभराव की समस्या होने के कारण मक्का गन्ना की फसल का अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता है ऐसे क्षेत्रों हेतु कार्यालय द्वारा अनुमति ग्रीष्मकालिन धान की रोपाई माह मार्च में तक ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

रूद्रपुर ll जनपद में ग्रीष्मकालिन धान की अनुमति के सम्बन्ध में मुख्य कृषि अधिकारी डॉ0 अभय सक्सेना ने कहा है कि जनपद में ऐसे क्षेत्र जहा दलदली भूमि है एवं जिसने जलभराव की समस्या होने के कारण मक्का गन्ना की फसल का अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता है ऐसे क्षेत्रों हेतु कार्यालय द्वारा अनुमति ग्रीष्मकालिन धान की रोपाई माह मार्च में तक ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
उन्होने बताया कि वर्तमान में कई क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन धान के लिये नर्सरी रोपित करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है इस सम्बन्ध में समस्त बन्धुओं को अवगत कराया जा रहा है कि मात्र वो कृषक ही ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई माह मार्च 2025 तक कर सकते है जिनका सर्वेक्षण उपरान्त स्वीकृति जारी हुयी है अन्य क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन धान के लिये प्रतिबन्धित जिलाधिकारी के कार्यालय आदेश पत्रांक 2473/न्याय अनुभाग-प्रथम/2024 दिनाक 20.11.2024 के अनुसार प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होने कहा है कि जिन किसानों को स्वीकृति जारी भी हुती है, वो कृषक भी माह मार्च 2025 तक रोपाई कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। गेहूँ फसल की कटाई के उपरान्त एवं माह जून 2025 के पूर्व किसी भी दशा में धान की रोपाई की अनुमति नहीं होगी। यदि कृषकों द्वारा जिलाधिकारी के आदेश का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा है कि जिन कृषकों को ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में मक्कों की खेती को करने हेतु बीज की क्रय करने की आवश्यकता है वे अग्र वर्णित मक्का सीइस कम्पनियों से सम्पर्क कर संकर मक्का प्रजाति के बीज प्राप्त कर सकते हैं। महेन्द्र यादव (मो०न०- 9649750476) प्रजिाति-डीकेसी 9108 प्लस रू0 600 प्रति किग्रा डीकेसी 9208 एयू रू0 630 प्रति किग्रा एवं डीकेसी 9248 एयू रु० 680 प्रति किग्रा (बायर क्रॅाप सांइस लि० कम्पनी) मुनेश कुमार सक्सेना (मो0-8270051718), शमशेर सिंह (मो०- 9012454923) प्रजाति पी 1899 रू0 615 प्रति किग्रा० एवं पी 1881 रू0 625 प्रति किग्रा० (पायोनियर सीड कम्पनी) के अमर पाल (मो०- 9720058946) तथा महेन्द्र पाल (मो0- 8077108302) प्रजाति सिम सिम रु० 500 प्रति किग्रा० एवं एनएमएच-1368 रू0-550 प्रति किग्रा० (नुजिवीडू सीड्स)। इसके साथ ही कृषि विभाग के द्वारा मक्कन के उत्पाद की विक्री सुनिश्चित करने हेतु माँ शीतला वैचुरा लिमिटेड एवं कृषको के माध्यम एमओयू किया जा रहा है. यदि मक्का की खेती करने कृषकों जिनके द्वारा उक्त मक्का क्रय करने वाली फर्म के माध्यम से अभी तक एमओयू किया गया है. ऐसे कृषक उक्त फर्म के साथ अभी भी एमओयू कर सकते हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु वो सम्बन्धित क्षेत्र के न्याय पंचायत प्रभारी / विकास खण्ड प्रभारी/कृषि यंत्र भूमि संरक्षण अधिकारी व मुख्य कृषि अधिकारी से अवश्य रूप से सम्पर्क कर अधिक जनकारी प्राप्त कर सकते है।
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जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।